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किशोरी के अपहरण और बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास

Life imprisonment to the accused for kidnapping and raping a teenager - Auraiya News in Hindi

अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया
औरैया। विशेष न्यायाधीश पास्को अधिनियम, मनराज सिंह ने थाना कोतवाली क्षेत्र में चार साल पहले एक किशोरी के अपहरण और बलात्कार के दोषी रामजी पोरवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, उसे 50 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है।

मामले की जानकारी देते हुए, अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा और विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने बताया कि आरोपी ने 18 जून 2020 की रात किशोरी को बहला-फुसलाकर कहीं भगा दिया था। पीड़िता के पिता ने सभी रिश्तेदारों में खोजबीन की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की और 20 जून को किशोरी को बरामद किया गया। इसके बाद, आरोपी रामजी पोरवाल के खिलाफ पास्को, अपहरण और बलात्कार की चार्ज शीट अदालत में पेश की गई।

विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने दोषी को कठोर दंड देने की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद, अपर सत्र न्यायाधीश मनराज सिंह ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया। अदालत ने अर्थ दंड की आधी राशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।

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Web Title-Life imprisonment to the accused for kidnapping and raping a teenager
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