चेन्नई। तमिलनाडु में सत्ताधारी एआईएडीएमके के दोनों गुटों को उनके दावों के पक्ष
में दस्तावेज सौंपने के लिए निर्वाचन आयोग ने छह जून तक की मोहलत दे दी है।
निर्वाचन आयोग ने 20 अप्रैल को जारी एक आदेश में कहा है कि चूंकि दोनों
पक्षों (ई मधुसूदनन और दो अन्य, प्रतिवादी वीके शशिकला व एक अन्य) ने
दस्तावेज व हलफनामे दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है, लिहाजा
अनुरोध पर विचार करते हुए उन्हें जून मध्य तक का समय दे दिया गया।
आयोग ने
यह भी कहा है कि दोनों गुट न तो पार्टी का नाम एआईएडीएमके का इस्तेमाल कर
सकते हैं, और न पार्टी चुनाव चिन्ह दो पत्तियों का ही।
उल्लेखनीय है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव जे. जयललिता के
निधन के बाद एआईएडीएमके दो गुटों में बंट गई। एक धडा इस समय जेल में कैद
शशिकला के नेतृत्व में और दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम के
नेतृत्व में।
आरके नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पूर्व निर्वाचन आयोग ने
पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह को जब्त कर लिया।
आयोग ने उपचुनाव के लिए पन्नीरसेल्वम गुट को एआईएडीएमके-पुराची थालावी
अम्मा कहलाने की अनुमति दे दी और चुनाव चिन्ह के रूप में बिजली का खंभा
आवंटित कर दिया। जबकि शशिकला गुट को एआईएडीएमके-अम्मा का नाम और चुनाव
चिन्ह टोपी आवंटित कर दिया।
ओपीएस की शर्तो पर अम्मा धडे में विमर्श का दौर...
कोर्ट को आप ने राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है, भारतीय न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश : शहजाद पूनावाला
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक कश्मीर में नजरबंद
शराब घोटाला मामला: एक अप्रैल तक ईडी की हिरासत में केजरीवाल
Daily Horoscope