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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : गोद लिया हुआ बेटा भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार, कोर्ट ने सरकार पर लगाया 1 लाख रुपये का जुर्माना

Major High Court Decision : Adopted Son Also Entitled to Compassionate Appointment - Tonk News in Hindi

टोंक/जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि दिवंगत सरकारी सेवक द्वारा कानूनी रूप से गोद लिया गया पुत्र (दत्तक पुत्र) भी अनुकंपा नियुक्ति का पूरा हकदार है। इसके साथ ही, बिना किसी ठोस कारण के आवेदन निरस्त करने के कारण राज्य सरकार पर एक लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया |

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अश्वनी गुर्जर की ओर से अधिवक्ता श्री अक्षय यादव ने माननीय न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता के पिता का सेवाकाल के दौरान दुखद निधन हो गया था एवं याचिकाकर्ता अपने पिता का कानूनी रूप से गोद लिया हुआ बेटा है।श्री अक्षय यादव ने न्यायालय को यह भी बताया कि पुलिस महानिदेशक कार्यालय, जयपुर ने बिना कोई स्पष्ट और विशिष्ट कारण बताए याचिकाकर्ता के अनुकंपा नियुक्ति के दावे को पूरी तरह से गैर-कानूनी तरीके से खारिज कर दिया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। माननीय न्यायालय ने अंतिम आदेश पारित करते हुए याचिका को मंजूर किया और अपने आदेश में यह कहा : "चूंकि याचिकाकर्ता दिवंगत सरकारी कर्मचारी का कानूनी रूप से गोद लिया गया बेटा है, इसलिए वह अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति पाने का हकदार है।"

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Web Title-Major High Court Decision : Adopted Son Also Entitled to Compassionate Appointment
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