जोधपुर। काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड के दबंग कहे जाने वाले अभिनेता सलमान खान को सजा या राहत पर जोधपुर कोर्ट 5 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। सलमान खान समेत सभी पक्षों की सुनवाई बुधवार को पूरी हो गई है। बहस के बाद जोधपुर सीजेएम ग्रामीण देवकुमार खत्री ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सलमान खान के अलावा इसमें सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे भी आरोपी हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
यदि सलमान दोषी पाए गए तो उन्हें 6 साल की सजा हो सकती है। सलमान खान 4 जनवरी को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में पेश हुए थे। सलमान जोधपुर में होने के कारण व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए थे। वो करीब 35 मिनट तक अदालत में रहे थे। पेशी के दौरान सलमान के वकील ने चश्मदीद गवाह पूनमचंद के गवाही की वीडियो सीडी अदालत में चलाई थी। गवाह के बयान को देख सलमान भावुक हो गए ओर उनकी आंखें नम हो गई। उनके अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने चश्मदीद गवाह पुनमचंद का वीडियो ग्राफी लैपटॉप पर मजिस्ट्रेट को दिखा कर अंतिम बहस की थी।
गवाह ने दिए थे ये बयान : कोर्ट में गवाहों ने बताया कि जोधपुर से सटे कांकाणी गांव की सीमा पर 02 अक्टूबर 1998 की रात सलमान ने दो काले हिरणों का शिकार किया। उन्होंने कहा था, ‘सैफ अली, नीलम, सोनाली व तब्बू भी उसके साथ वाहन में सवार थे। इन लोगों ने सलमान को शिकार के लिए उकसाया का आरोप है। गोली की आवाज सुन ग्रामीण वहां एकत्र हो गए। ग्रामीणों के आने पर सलमान खान वहां से गाडी लेकर चले गए और दोनों हिरण वहीं पडे थे।
यह है मामला : 1998 में सलमान फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ के लिए जोधपुर में थे। उनके साथ फिल्म के दूसरे कलाकार सैफ अली खान, नीलम, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और दुष्यंत सिंह भी थे। आरोप है कि सलमान ने घोडा फार्म हाउस और भवाद गांव में 27-28 सितंबर की रात हिरणों के शिकार किया। वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 149 के तहत काला हिरण का शिकार करने पर सात साल के अधिकतम कारावास की सजा का प्रावधान है। कुछ साल पहले तक यह सजा 6 वर्ष थी। सलमान का केस 20 वर्ष पुराना है। यदि सलमान दोषी पाए गए तो अधिकतम छह वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान ही लागू होगा। बाकी आरोपियों पर भी यही लागू होगा।
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