जयपुर। आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा पीसी किशन ने सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं जिला कलेक्टरों को मनरेगा योजना के तहत कार्यरत मजदूरों को नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाने के लिए कार्यस्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिये हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
प्रमुख दिशा निर्देश:
-योजना के तहत कार्यरत कनिष्ठ तकनीकि सहायकाें, ग्राम रोजगार सहायकों, कनिष्ठ सहायकों, मेट आदि को कोरोना वायरस सक्रमण की सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाये ताकि वे श्रमिकों को कोरोना के सक्रमण से बचाव के उपायों के संबंध में जागरूक कर सकें। उन्हें निर्देशित किया जाए कि वे कार्यस्थल पर कार्यरत श्रमिकों को साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने, साबुन से बार-बार हाथ धोने, खांसते या छींकते समय अपना मुंह ढकने एवं मास्क का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें। अस्वस्थ या बीमारी के लक्षण ( खांसी, नाक बहना, बुखार आदि) नजर आने वाले व्यक्ति से दूरी बनाए रखने के लिए भी उन्हें जागरूक किया जाएं।
- कार्यस्थल पर मेडिकल किट मेें हाथ धोने के लिए साबुन रखा जाए।
- श्रमिकों को मेट के माध्यम यह जानकारी दी जाएं कि आंख और नाक को छूने से पहले, खाना खाने से पहले, शौचालय जाने के बाद, खांसी, छींक आने के बाद, दूषित या गंदे पदार्थों, कचरा, जानवर एवं चिकित्सकीय अपशिष्ट से सम्पर्क में आने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोयें।
- श्रमिकों की उपस्थिति समूह में दर्ज न करके मेट द्वारा कार्यस्थल पर जाकर दर्ज की जाएं।
- कोरोना वायरस सक्रमण से बचने के लिए क्या करें और क्या न करे? के संबंध में जानकारी प्रपत्र-6 की रसीद के पिछले भाग पर बूलेट पाईंट में छपवाई जाए।
- जिस कार्मिक, मेट अथवा श्रमिक को खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उन्हें मास्क का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए एवं चिकित्सकीय परामर्श के लिए नजदीकी स्वास्थय केन्द्र पर भिजवाया जाए।
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