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पात्र व्यक्ति को ही आर्थिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ ऊर्जा मंत्री

Only the eligible person will be eligible for economic backward class reservation energy minister - Jaipur News in Hindi

जयपुर। ऊर्जा मंत्री बुलाकी दास कल्ला ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि राज्य में आर्थिक पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में पात्रता के लिए आय एवं भू-संपत्ति संबंधी नियम पूरी तरह उचित हैं और इसमें पात्र व्यक्ति को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा।

कल्ला ने शून्यकाल में इस संबंध में उठाये गये मुद्दे पर कार्मिक मंत्री की ओर से हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में पात्रता के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम हो, आवासीय फ्लैट 1000 वर्ग फीट से कम हो तथा नगरीय क्षेत्र में 100 वर्र्ग गज तथा ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज से कम आवासीय भूखण्ड हो। उन्होंने कहा कि वास्तविक रूप से पात्र व्यक्ति को ही लाभ देने के उद्देश्य से यह नियम बनाये गये हैं।

उन्होंने बताया कि प्रमाण पत्र जारी करने का काम सुचारू रूप से किया जा रहा है तथा विभिन्न जिलों में हजारों प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को प्रमाण पत्र जारी करने मेेंं यदि कोई गलती पाई जाती है तो जारी करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा गलत प्रमाण पत्र जारी होने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के आदेश को वापस ले लिया गया है।

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Web Title-Only the eligible person will be eligible for economic backward class reservation energy minister
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