जयपुर। नगर निगम ग्रेटर द्वारा 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाले दोषियों के विरूद्ध ग्रेटर क्षेत्र के सात जोनों में गठित टास्क फोर्स द्वारा निरीक्षण कर 1 हजार 481 से भी अधिक चालान काटे गये हैं। 512 किलों से भी अधिक प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त किया गया हैं तथा 10 लाख 52 हजार रूपए से भी अधिक जुर्माना राषि वसूल की गई।
नगर निगम ग्रेटर आयुक्त बाबूलाल गोयल ने बताया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा 01 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को निषेध किया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इसकी अनुपालना में नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा 7 जोनों में टास्क फोर्स का गठन किया गया हैं। जिसके अन्तर्गत जोन उपायुक्त राजस्व अधिकारी, मुख्य सफाई निरीक्षक, वार्ड सफाई निरीक्षक, कांस्टेबल की टीम गठित की गई हैं। जिनके द्वारा दिन प्रतिदिन सब्जी मण्डी, फल मण्डी, रेस्टोरेंट, होटल इत्यादि स्थानों पर निरीक्षण किये जाते हैं तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है।
अब तक नगर निगम ग्रेटर की टीमों द्वारा 2 हजार से भी अधिक निरीक्षण किए गए हैं तथा गठित टीमों द्वारा 1 हजार 481 से भी अधिक चालान कर दोषियों से 10 लाख 52 हजार रूपए से अधिक जुर्माना राषि वसूल की है।
उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में मैरिज गार्डन संचालकों, व्यापारिक मण्डल, स्कूल संचालक, स्ट्रीट वेण्डर्स, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों व धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ जन जागरूकता के लिए कार्यशालाएं भी की गई। जिसमें प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की समझाइश की गई।
गौरतलब है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को निषेध किया गया है।
जिसमें प्लास्टिक युक्त ईयर बडस, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियाँ, प्लास्टिक के झंडे, कैन्डी स्टीक, आईसक्रीम की डंडियाँ, पाॅलीस्टाइरीन की सजावटी सामग्री, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने अथवा पैक करने वाली फिल्में, 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर सम्मिलित हैं।
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