जयपुर। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुसार बीमा कंपनी द्वारा सम्बद्ध अस्पतालों को दिये गये कारण बताओ नोटिस की सुनवाई करने के बाद भी निर्धारित दो कार्य दिवसों में निर्णय नहीं देने पर संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष मोदी ने शनिवार को सुनवाई कर हाथों हाथ निर्णय प्रदान कर दिए। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता एवं न्यू इंडिया इंश्योरेंश कंपनी के उच्चतम अधिकारियों के साथ हुई चर्चा के बाद भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से सम्बद्व राजकीय व निजी चिकित्सालयों के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में सहमति हुई। इस सहमति के बाद भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से जुडे अस्पतालों द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता बरते जाने की स्थिति में उन्हें नोटिस दिये जाने, सुनवाई का अवसर देने एवं निर्णय करने के बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये गये थे।
राजस्थान स्टेट हैल्थ इंश्योरेंश एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि उक्त सहमति के संबंध में 20 जुलाई 2018 को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे। इनके अनुसार भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से जुडे संबद्ध अस्पतालों द्वारा उन्हें दिये गये कारण बताओ नोटिस की अस्पताल के जवाब व सुनवाई के बाद दो कार्य दिवसों की अवधि में ही निर्णय दिए जाने का प्रावधान किया गया।
इन प्रावधानों के अनुसार संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष मोदी ने शनिवार को दो अस्पतालों मैक्स संजीवनी अस्पताल, पावटा जिला जयपुर एवं संतोष नर्सिंग होम, कोटपुतली, जयपुर की सुनवाई की एवं निर्णय प्रदान किये।
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