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एसएमएस में फ्री पार्किंग करने के निर्देश, मरीजों व परिजनों को मिलेगी राहत

Instructions for free parking on SMSH, relief for patients and families - Jaipur News in Hindi

जयपुर। जयपुर की स्थायी लोक अदालत ने एक परिवाद का निस्तारण करते हुए राज्य के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में फ्री पार्किंग करने के आदेश दिये हैं। जयपुर निवासी नरेन्द्रपुरी की ओर से पेश किये गये परिवाद पर सुनवाई के बाद स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष डी पी शर्मा, सदस्य ओंकारसिंह और रमाशंकर वशिष्ठ की बैच ने ये आदेश दिया है। इस आदेश के तहत एसएमएस प्रशासन को अस्पताल में साफ सफाई रखने, वाहनों को सुव्यवस्थित रखने के लिए स्टाफ की व्यवस्था कराने के आदेश दिये है। साथ ही एक माह बाद किसी भी रोगी, रोगी के परिजन या विजिटर से पार्किंग शुल्क वसुला नहीं जा सकेगा। अदालत ने वर्तमान में जारी ठेके के लिए ठेकेदार से किसी प्रकार की राशि वसूल होने की स्थिती में क्षतिपूर्ति देने के भी आदेश दिये हैं। परिवादी की ओर से इस मामले मे अधिवक्ता गोवर्धनसिंह ने पैरवी करते हुए अस्पताल को साफ स्वच्छ रखने की गुहार लगायी थी।

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Web Title-Instructions for free parking on SMSH, relief for patients and families
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