जयपुर। स्वायत्त शासन निदेशालय ने आदेश जारी किए हैं कि राजधानी जयपुर सहित प्रदेशभर में होटल, रेस्टोरेंट, मीट दुकान, विवाह स्थल सहित अन्य गतिविधियां संचालित करने वालों पर एक माह में लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराने पर लाइसेंस शुल्क की दर से पांच प्रतिशत पैनल्टी वसूली जाएगी। लाइसेंस नवीनीकरण के लिए एक माह का समय दिया गया है। इसके साथ ही दस वर्ष के लिए एकमुश्त लाइसेंस शुल्क देने वालों को मूल राशि में 20 प्रतिशत की छूटी दी जाएगी।
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