जयपुर। कोविड-19 (कोरोना वायरस) के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने तथा संपर्क रहित वस्तु विनियम सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा योजना के चयनित लाभार्थियों को राशन का वितरण घर-घर करना होगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि कोविड-19 के कारण लॉक डाउन से उत्पन्न स्थितियों से निपटने तथा लॉकडाउन के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने आदि समस्त कार्यों के लिए राज्य सरकार के राहत एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पंचायत मुख्यालय पर पीईईओ की अध्यक्षता में कोर ग्रुप का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राशन वितरण के दौरान उचित मूल्य दुकान पर सामाजिक दूरी बनाए रखने, दुकान का निरीक्षण करने तथा उचित मूल्य दुकानदार का सहयोग करने घर-घर राशन वितरण कराने हेतु ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप को अधिकृत किया गया है।
शासन सचिव ने बताया कि गांवों में घर-घर राशन वितरण करने के लिए पीईईओ को अधिकृत किया गया है। साथ ही पीईईओ ग्राम पंचायत के अन्य गांवों में राशन वितरण करने के लिए ग्राम स्तर के किसी अन्य कार्मिक को नियुक्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि पीईईओ सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने एवं घर घर राशन वितरण संबंधी कार्य में ग्राम पंचायत स्तरीय किसी भी राजकीय कार्मिक का सहयोग ले सकता है।
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