• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

अंता विधानसभा उपचुनाव 11 नवम्बर को, 21 अक्टूबर नामांकन की अंतिम तिथि

Anta Assembly by-election on November 11, October 21 last date for nomination - Jaipur News in Hindi

जयपुर,। भारत निर्वाचन आयोग ने बारां जिले के विधानसभा क्षेत्र अंता (क्रमांक 193) में उपचुनाव की घोषणा कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार अंता विधानसभा क्षेत्र में 11 नवम्बर 2025 (मंगलवार) को मतदान संपन्न होगा तथा 14 नवम्बर 2025 को मतगणना की जाएगी। उन्होंने बताया कि उपचुनाव की अधिसूचना 13 अक्टूबर 2025 को जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 21 अक्टूबर 2025 नामांकन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 23 अक्टूबर को की जाएगी तथा 27 अक्टूबर 2025 तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। महाजन ने बताया कि अंता विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं नागरिकों से आचार संहिता की पूर्ण पालना करने की अपील की।
उन्होंने बताया कि अंता विधानसभा क्षेत्र में 1 अक्टूबर 2025 तक कुल 2,27,563 मतदाता पंजीकृत हैं, जिसमें 1 लाख 16 हजार 405 पुरुष एवं 1 लाख 11 हजार 154 महिला और 4 अन्य मतदाता नामांकित है जो विधानसभा क्षेत्र में स्थापित 268 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Anta Assembly by-election on November 11, October 21 last date for nomination
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: anta assembly by-election, chief electoral officer naveen mahajan, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, jaipur news, jaipur news in hindi, real time jaipur city news, real time news, jaipur news khas khabar, jaipur news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:
स्थानीय ख़बरें

राजस्थान से

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री एवं सभी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर ही रहेगा।
Copyright © 2025 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved