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RERA का हंटर : 10 साल बाद भी नहीं मिला प्लॉट, अब ब्याज सहित लौटानी होगी खरीदारों की पाई-पाई

RERAs Hunter: Plot not received even after 10 years, now buyers will have to return every penny along with interest - bhiwadi News in Hindi

गिरिराज अग्रवाल। भिवाड़ी राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RAJ-RERA) ने रियल एस्टेट सेक्टर में निवेशकों के साथ होने वाली वादाखिलाफी पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्टैंडफोर्ड डेवलपर्स को तगड़ा झटका दिया है। अथॉरिटी के सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने दो अलग-अलग शिकायतों (मांगे राम राजेरा और राजेंद्र कुमार प्रधान) पर एक साझा फैसला सुनाते हुए बिल्डर को निर्देश दिया है कि वह आवंटियों का पूरा पैसा 10.80% वार्षिक ब्याज के साथ वापस करे। रेरा ने स्पष्ट किया कि एक दशक बीत जाने के बाद भी कब्जा न देना प्रमोटर की विफलता है और खरीदार को अनिश्चित काल तक इंतजार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह विवाद भिवाड़ी (अलवर) स्थित प्रोजेक्ट पर्ल सनराइज आरसी से जुड़ा है।
शिकायतकर्ताओं ने साल 2014 में इस प्रोजेक्ट में प्लॉट बुक किए थे और प्रत्येक आवंटी ने प्रमोटर को कुल ₹5,38,995 का भुगतान कर दिया था। समझौते के अनुसार बिल्डर को एक निश्चित समय सीमा में प्लॉट विकसित कर कब्जा सौंपना था। हालांकि, 10 साल बीत जाने के बाद भी धरातल पर काम पूरा नहीं हुआ।
प्रमोटर ने अपना बचाव करते हुए तर्क दिया कि प्रोजेक्ट भविष्य की योजना के तहत था और उन्होंने आवंटियों को वैकल्पिक प्लॉट देने की पेशकश की थी, लेकिन खरीदारों ने रिफंड की मांग की। अथॉरिटी ने बिल्डर की दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रमोटर का यह अधिकार नहीं है कि वह 10 साल तक खरीदारों की जमा पूंजी अपने पास रखे और फिर भी कब्जा न दे।
रेरा एक्ट की धारा 18(1) का हवाला देते हुए बेंच ने व्यवस्था दी कि यदि प्रमोटर समझौते की शर्तों के अनुसार अपार्टमेंट या प्लॉट का कब्जा देने में असमर्थ रहता है, तो आवंटी को प्रोजेक्ट से हटने और ब्याज सहित रिफंड पाने का 'बिना शर्त अधिकार' है।
रेरा ने अपने आदेश में प्रमोटर को निर्देशित किया है कि वह मांगे राम राजेरा (शिकायत संख्या 2022-5659) और राजेंद्र कुमार प्रधान (शिकायत संख्या 2022-5660) को उनकी जमा राशि ₹5,38,995 - ₹5,38,995 वापस करे। इस राशि पर प्रत्येक जमा करने की तारीख से लेकर रिफंड की तारीख तक 10.80% वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
अथॉरिटी ने प्रमोटर को इस आदेश की पालना अथॉरिटी के वेब पोर्टल पर अपलोड होने के 45 दिनों के भीतर करने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला उन प्रमोटरों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने के बजाय खरीदारों के निवेश को वर्षों तक लटका कर रखते हैं।

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Web Title-RERAs Hunter: Plot not received even after 10 years, now buyers will have to return every penny along with interest
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