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न्यू लुक सोसायटी को मान्यता, जिला न्यायालय ने वाद खारिज किया

New Look Society Recognized, District Court Dismisses Case - Bhilwara News in Hindi

भीलवाड़ा (प्रकाश चपलोत जैन )। शहर के कोटा रोड स्थित एक निजी विद्यालय के मालिकाना हक को लेकर वर्षों से चल रहा विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में बांसवाड़ा निवासी प्रदीप कोठारी की “न्यू लुक सोसायटी” को वैध मानते हुए, भीलवाड़ा निवासी महेन्द्र पारख द्वारा संचालित “न्यू लुक एज्यूकेशन सोसायटी” को फर्जी करार दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता अभिमन्यु जोशी एवं दुर्गा सिंह शेखावत ने बताया कि वर्ष 1998 में सुवाणा ग्राम पंचायत के ईरास कस्बे में स्थित कोटा रोड पर तत्कालीन जिला कलेक्टर द्वारा सीबीएसई पैटर्न पर विद्यालय संचालन के लिए 10 बीघा 11 बीस्वा भूमि “न्यू लुक स्कूल सोसायटी” के नाम आवंटित की गई थी।
इस दौरान प्रदीप कोठारी ने विद्यालय संचालन के लिए महेन्द्र पारख को अधिकृत किया था। लेकिन वर्ष 2001 में पारख ने अपने परिवार के सदस्यों—पत्नी आशा, पुत्र अमिनेश और पुत्रवधू शिखा—के नाम से “न्यू लुक एज्यूकेशन सोसायटी” का अलग पंजीकरण कराकर उसी के नाम से बैंक खाता खोल लिया और विद्यालय की फीस लेना शुरू कर दिया।
मामला उस समय उजागर हुआ जब विद्यालय के शिक्षकों का ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) अंशदान भारत सरकार से मान्यता प्राप्त मूल सोसायटी के बजाय दूसरी सोसायटी के नाम से जमा कराया जा रहा था। इससे शिक्षकों के हितों पर प्रश्नचिह्न खड़े हो गए हैं, वहीं विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर भी चिंताएं सामने आई हैं।
इधर, शिक्षा विभाग सुवाणा के सीबीओ आर.पी. जीनगर ने बताया कि मामला गंभीर है और प्रथम दृष्टया फर्जी नाम से विद्यालय संचालन की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश का अवलोकन कर विभागीय स्तर पर जांच की जाएगी।
इस फैसले के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

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Web Title-New Look Society Recognized, District Court Dismisses Case
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