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रिश्वत, रौब और रिमांड : बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल दो दिन के एसीबी के रिमांड पर, विधायक को भारी पड़ी धमकी

Bribery, arrogance and remand: Bagidora MLA Jaikrishna Patel on two-day ACB remand, MLA suffers heavy threat - Banswara News in Hindi

जयपुर/बांसवाड़ा। रिश्वतखोरी के सनसनीखेज मामले में गिरफ्तार किए गए बागीदौरा (बांसवाड़ा) से विधायक जयकृष्ण पटेल को कोर्ट ने दो दिन की रिमांड पर एसीबी को सौंप दिया है। पटेल पर ढाई करोड़ की रिश्वत मांगने, शिकायतकर्ता को धमकाने और सत्ता के प्रभाव का भय दिखाकर सरकारी कार्यों में बाधा डालने के संगीन आरोप हैं।

20 लाख बरामद, ढाई करोड़ की मांग और सत्ता का दंभ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने जयकृष्ण पटेल के सरकारी आवास से 20 लाख रुपये की रिश्वत राशि जब्त की थी। जांच में सामने आया कि यह रकम एक खदान संचालक रवींद्र सिंह से मांगी गई थी। पटेल ने रवींद्र को खुली धमकी दी थी –"ढाई करोड़ रुपए नहीं दिए तो 15 मई तक बर्बाद कर दूंगा। माइनिंग विभाग से खदान बंद करवा दूंगा।"
विधायक का ये रौब यहीं नहीं रुका, उसने दावा किया कि "मेरा प्रभाव इतना है कि विधानसभा में भी सरकार मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती।"
ACB की कार्रवाई : भाई भी गिरफ़्त में, स्टाफ से घंटों पूछताछ
4 मई को जयपुर के ज्योतिनगर स्थित सरकारी आवास से विधायक पटेल को रंगेहाथ पकड़ा गया। उसके साथ चचेरा भाई भी गिरफ्तार हुआ। ACB ने पूछताछ के लिए उनके गनमैन, ड्राइवर, ऑफिस असिस्टेंट और सोशल मीडिया हैंडलर तक को थाने बुलाया। हालांकि देर रात सभी स्टाफ को छोड़ दिया गया। ACB अभी भी रिश्वत राशि के बाकी हिस्से और पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है।
विधानसभा में सवाल वापसी पर भी फंसे पटेल, स्पीकर बोले- कोर्ट तय करेगा विधायकी
जयकृष्ण पटेल पर आरोप है कि उसने विधानसभा में पूछे गए सवालों को अचानक वापस ले लिया, जिससे यह संदेह गहराया कि कहीं यह रिश्वत मामले से तो जुड़ा नहीं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नाराजगी जताते हुए कहा, "सवालों को वापस लेना विधायकों की गरिमा के खिलाफ है। अब कोर्ट तय करेगा कि उनकी विधायकी रहेगी या जाएगी।"
पार्टी की चुप्पी, जनता का गुस्सा
भारत आदिवासी पार्टी (BAP) की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। उधर बागीदौरा क्षेत्र की जनता में गुस्सा है। आदिवासी क्षेत्र से निकलकर विधायक बने जयकृष्ण पटेल को लोग विकास की उम्मीदों से जोड़ते थे, लेकिन अब वे जनप्रतिनिधि नहीं, घोटालेबाज की तरह देखे जा रहे हैं।
क्या कहता है कानून?
भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार विधायक पर यदि दोष सिद्ध होता है, तो उन्हें पांच से सात साल तक की सजा और जनप्रतिनिधित्व से अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है। विधायक रहते हुए रिश्वत लेना, धमकाना और प्रभाव का दुरुपयोग — ये सभी न्यायपालिका की नजर में गंभीर अपराध हैं।
फिलहाल रिमांड, आगे की राह मुश्किल
ACB के अनुसार अगले दो दिन में जयकृष्ण पटेल से रिश्वत की रकम के स्त्रोत और गंतव्य, राजनीतिक और प्रशासनिक सहयोगियों के नाम, धमकी और प्रभाव के सबूत इत्यादि बिंदुओं पर गहन पूछताछ की जाएगी।

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Web Title-Bribery, arrogance and remand: Bagidora MLA Jaikrishna Patel on two-day ACB remand, MLA suffers heavy threat
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