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हाई कोर्ट ने आरएएस 2016 में चयन पर रोक लगाई, फिर आएगा प्री का रिजल्ट

High Court bans selection in RAS 2016, then will come pre-result - Ajmer News in Hindi

जयपुर/अजमेर | हाईकोर्टने आरएएस भर्ती प्रक्रिया-2016 की चयन प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए इसकी प्री-परीक्षा का रिजल्ट दोबारा से जारी करने के आदेश दिए हैं। आरपीएससी द्वारा गुर्जर सहित 5 जातियों को प्रस्तावित किए गए एसबीसी आरक्षण मामले में कोर्ट द्वारा पहले दिए गए आदेश नहीं मानने पर यह निर्णय दिया है। कोर्ट ने आरपीएससी अफसरों पर भी कार्रवाई करने को कहा है। बता दें कि 703 पदों के लिए हुई प्री-परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों के 2 अगस्त से साक्षात्कार चल रहे हैं। 800 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू हो चुके हैं। आरपीएससी ने अब इन्हें रोक दिया। अगर प्री-परीक्षा का अब संशोधित रिजल्ट जारी होता है तो तीसरी बार रिजल्ट जारी होगा। इस कारण रोकी गई चयन प्रक्रिया निधि 18 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एसपी शर्मा ने कहा कि आरपीएससी ने कोर्ट के निर्देशों की अवमानना की। हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2016 को गुर्जर सहित 5 जातियों को एसबीसी में 5% आरक्षण देने वाले अधिनियम-2015 को रद्द किया था। इस भर्ती में भी आदेश का पालन होना था। आरपीएससी ने आरएएस प्री का पहले 15 नवंबर, फिर एक दिसंबर 2016 को संशोधित परिणाम जारी किया, लेकिन आदेश नहीं माना। संशोधित परिणाम में एसबीसी के लिए अलग कटऑफ बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी चयनित अभ्यर्थियों की याचिका पर 9 मई 2017 को सुनवाई की और उन्हें तदर्थ नियुक्तियां देने का निर्देश दिया, लेकिन एसबीसी में नियुक्ति नहीं देने को कहा था।

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Web Title-High Court bans selection in RAS 2016, then will come pre-result
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