चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों को विलक्षण पहचान पत्र (यू.डी.आई.डी.) देने के लिए विशेष मुहिम शुरू कर दी है जो कि पहली दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर, 2019 तक चलेगी। इस मुहिम की विस्तृत जानकारी देते हुए पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने बताया कि इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों का राज्य और जिला स्तर पर डाटाबेस तैयार करना है जिससे उनको मिलने वाली सुविधाएं उनको आसानी से प्राप्त हो सकें। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने कहा कि इस कार्ड के साथ एक तरफ दिव्यांग व्यक्ति सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे और दूसरी तरफ उनको गांव, ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य धारा में लाया जा सकेगा।
मंत्री ने बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों को विलक्षण पहचान पत्र देने के लिए यू.डी.आई.डी. (यूनिक आई.डी. फॉर पर्सनज विद्द डिसेबिलटिज) के तहत पोर्टल बनाया गया है। दिव्यांग व्यक्ति अपने निजी कंप्यूटर, नजदीक सायबर केफे, ग्राम सुविधा केंद्र, सेवा केंद्र, सांझ केंद्र, सोशल सिक्यूरिटी कार्यालय, प्रकाशन द्वारा लगाए जा रहे कैंपों में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
चौधरी ने बताया कि जिन दिव्यांग व्यक्तियों के पास स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ऑफ लाईन सर्टिफिकेट है, वह यह विलक्षण पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति नया दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, वह नजदीक के सीनियर मेडिकल अफसर /जिला सिविल सर्जन के साथ संपर्क करें। इसमें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार एक्ट 2016 के तहत हर किस्म का दिव्यांग अप्लाई कर सकता है। चौधरी ने कहा कि पंजाब सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है और उनको सरकार की स्कीमों से लाभ उठाना चाहिए।
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