चण्डीगढ़। पंजाब वित्त कार्पोरेशन (पीएफसी) ने आज अपना यह संकल्प फिर दोहराया है कि पंजाब सरकार द्वारा मंज़ूरशुदा एक मुश्त कर्ज निपटारा स्कीम इस संस्थान द्वारा चलाई गई ऐसी आखिरी स्कीम होगी जो कि 5 मार्च 2019 तक है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
यह विचार आज यहां पीएफसी की एक मीटिंग में समूह बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्ज ने दोहराते हुए कहा कि इस एक मुश्त स्कीम की समय सीमा खत्म होने के बाद इस स्कीम में और ज्यादा विस्तार नहीं किया जायेगा। बोर्ड सदस्यों ने संबंधित पक्षों को इस स्कीम से लाभ लेने का न्योता देते हुए कहा कि वह राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक इकाईयों को पुनर्जीवित करने के किये जा रहे प्रयत्नों में पूरा सहयोग दें।
वित्तीय प्रसंगिकता के नियम पर जोर देते हुए बोर्ड ने यह भी कहा कि इस स्कीम की समयसीमा खत्म होने के बाद कार्पोरेशन द्वारा अपने पास गिरवी पड़ी जायदादों को ‘ऐसेट्स रीकंस्ट्रक्कशन कंपनी’ (एआरसी) को सौंप देने की प्रक्रिया आरंभ कर दी जायेगी जोकि ऐसी जायदादों संबंधी निपटारा करने बारे फैसला लेगी।
बोर्ड द्वारा पास किये गए प्रस्ताव में यह कहा गया है कि इसके बाद कजऱ् वापसी के अनसुलझे डिफॉलटर मामले, जिनमें प्रमुख कर्जदारों के नाम शामिल होंगे, को ‘सिबिल पोर्टल’ पर अपलोड कर दिया जायेगा।
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