चंडीगढ़। पंजाब
राज्य सूचना आयोग ने आज एक केस की सुनवाई करते हुए अनावश्यक जानकारियां
मांगने वाले सतनाम सिंह की खिंचाई करते हुए भविष्य में अनावश्यक जानकारी
मांगने पर रोक लगा दी है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब
राज्य सूचना आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि सतनाम सिंह पुत्र बंता सिंह
नज़दीक मस्जिद पत्ती फागला चीमा फूल टाऊन तहसील फूल जिला बठिंडा द्वारा
पांच सरकारी स्कूलों से सूचना के अधिकार के अधीन जानकारी मांगी गई थी। चार
स्कूलों की तरफ से विस्तृत जानकारी दे दी गई परंतु सरकारी सीनियर सेकंडरी
स्कूल (पुरूष) फूल के सूचना अधिकारी अमरजीत सिंह आयोग के समक्ष पेश हुए और
उन्होंने कहा कि मांगी गई जानकारी 600 से 800 पन्नों की है इसलिए सतनाम
सिंह से मांगी गई जानकारी का लोकहित पूछा जाये।
राज्य सूचना
आयुक्त प्रीति चावला ने सतनाम सिंह से मांगी गई जानकारी का लोकहित पुछा तो
उसने अपनी गलती लिखित तौर पर मानते हुए कहा कि इसका कोई लोकहित नहीं है। चावला ने सुनवाई अधीन केस का निर्णय करते हुए सतनाम सिंह की खिंचाई की और
कहा कि यदि भविष्य में उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो उसके खि़लाफ़ बनती
कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
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