सतना । एक अध्यापक ने 4 साल की मासूम को पहले घर से अगवा कर अपनी हवस मिटाई और मरी समझ कर वहीं छोड़ कर भाग गया। मासूम की तबीयत खराब होने के बाद उसे सतना से दिल्ली लाया गया था। न्यायालय ने आरोपी अध्यापक को दो मार्च को फांसी देने की सजा सुना दी है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मध्य प्रदेश में सतना जिले के परसमनिया गांव में 4 साल की एक मासूम के दुष्कर्मी महेन्द्र सिंह गोंड़ को 2 मार्च को सुबह 5 बजे जबलपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में फांसी दे दी जाएगी।
इस मामले में निचली अदालत के निर्णय को हाई कोर्ट ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
अदालत ने जबलपुर के सेंट्रल जेल अधीक्षक को भेजे डेथ वारंट में 27 साल के दुष्कर्मी महेन्द्र सिंह गोंड़ को 2 मार्च को सुबह 5 बजे फांसी पर तब तक लटकाने के निर्देश दिए हैं। जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाए. अदालत ने वारंट की तामील करते हुए सूचित करने के निर्देश दिए।
आपको बताते जाए कि उचेहरा थाना क्षेत्र के परसमनिया में पिछले साल 1 जुलाई, 2018 की रात 4 साल की एक मासूम को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोप में महेन्द्र सिंह गोंड़ को दबोच लिया गया था।
परसमनिया पीडि़ता की हालत नाजुक होने पर घटना के दूसरे दिन ही तत्कालीन कलेक्टर मुकेश शुक्ला ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात कर पीडि़ता को यहां से हवाई जहाज से नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया था।
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