युगल पीठ ने इस मामले की पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान सरकार से एसआईटी
प्रमुख बदले जाने का कारण पूछा था, जिसका जवाब बंद लिफाफे में पेश किया
गया, मगर जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इस पर न्यायाधीशों ने नाराजगी जताई।
साथ ही निर्देश दिया कि जांच अधिकारी को न्यायालय की अनुमति के बिना न
बदला जाए। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।
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