इंदौर। मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा करने वाले हनी ट्रैप मामले में इंदौर उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने पकड़ी गई महिलाओं के पास से मिले इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच हैदराबाद की प्रयोगशाला में कराए जाने का निर्देश दिया है और विशेष जांच दल (एसआईटी) के प्रमुख को लगातार बदले जाने पर नाराजगी जताई। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
न्यायाधीश एस.सी. शर्मा और शैलेंद्र शुक्ला की युगल पीठ ने सोमवार को हनी ट्रैप मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग और बार-बार एसआईटी प्रमुख बदले जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की।
अदालत से जुड़े सूत्रों के अनुसार, एसआईटी ने आरोपी महिलाओं से सीडी, मोबाइल फोन, पेनड्राइव सहित काफी सामान जब्त किया था। इनकी जांच पुलिस ने अपनी ही प्रयोगशाला में करवाई है। इसे युगल पीठ ने अनुचित मानते हुए जब्त किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजने का निर्देश दिया।
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