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हिजाब विवाद: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले को बड़ी पीठ के पास भेजा

Hijab row, I will abide by the court order- Karnataka student who raised - Bengaluru News in Hindi

बेंगलुरुं। राज्य में छात्राओं के एक वर्ग द्वारा हिजाब पहनने को लेकर जारी तनाव के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इस मामले की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बुधवार को मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया। न्यायमूर्ति कृष्ण एस. दीक्षित ने कहा, यह मुख्य न्यायाधीश द्वारा जांच के लिए एक उपयुक्त मामला है। मुख्य न्यायाधीश की पीठ को मामले की सुनवाई के लिए एक विस्तारित पीठ बनाने का अधिकार है।

न्यायमूर्ति दीक्षित ने आगे कहा, इस मामले में तत्काल सुनवाई की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश की पीठ को शिकायतें और दस्तावेज जमा करें।

उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म और हिजाब पहनने के संबंध में अंतरिम आदेश पर भी फैसला मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिया जाएगा।

न्यायमूर्ति दीक्षित ने कहा, संविधान से संबंधित प्रश्न हैं, व्यक्तिगत कानूनों से संबंधित पहलू हैं। आधा दर्जन अदालती फैसलों पर चर्चा की गई है। मैंने इस संबंध में 12 से अधिक आदेशों का सत्यापन किया है। मामले से संबंधित तर्क और प्रतिवाद हैं। चलिए, मुख्य न्यायाधीश को मामले को विस्तारित पीठ को सौंपने का फैसला करने दें।

सुनवाई फिर से शुरू होने के तुरंत बाद, पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि यदि वे सहमत हैं, तो मामले को विस्तारित पीठ को सौंप दिया जाएगा।

न्यायमूर्ति ने कहा, मैंने मामले के संबंध में जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया है। मामले को एक विस्तारित पीठ को सौंपने की आवश्यकता है।

हालांकि, छात्रों के वकील ने पीठ से अंतरिम आदेश देने का अनुरोध किया, क्योंकि इस शैक्षणिक वर्ष के लिए केवल दो महीने शेष हैं। उन्होंने बुधवार को ही आदेश मांगा, ताकि छात्र कॉलेजों में जा सकें।

सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवादगी ने कहा कि हर कोई अदालत के फैसले का इंतजार कर रहा है। उन्होंने एक अंतरिम आदेश के खिलाफ भी प्रार्थना की क्योंकि यह प्रस्तुत याचिका की स्वीकृति के बराबर होगा।

यह कहते हुए कि वह अदालत की संवेदनशीलता की सराहना करते हैं, उन्होंने तर्क दिया कि हर संस्थान को स्वायत्तता है और यह छात्रों का कर्तव्य है कि वे यूनिफॉर्म में आएं।

उन्होंने कहा, हिजाब पहनना इस्लाम की मौलिक धार्मिक प्रथा नहीं है। अन्य अदालती पीठों ने इसे स्पष्ट किया है। जहां कई देशों ने सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, वहीं देश के कई कॉलेजों ने परिसर में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है।

सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि छात्रों ने सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि सरकार ने कॉलेज के अधिकारियों को निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की है।

--आईएएनएस

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Web Title-Hijab row, I will abide by the court order- Karnataka student who raised
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