शिमला। वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि पेंशनभोगियों को प्रथम जुलाई, 2019 से जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने होंगे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने कहा कि पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पत्र को विभाग की वेबसाईट www.himkosh.hp.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं तथा इसे भरकर किसी भी राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षर करवा कर किसी भी कोष कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त पेंशनभोगी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी), कोष कार्यालय या सामान्य सेवा केन्द (सीएससी) जहां बायोमीट्रिक उपकरण उपलब्ध हैं, में भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि जीवन प्रमाण पोर्टल www.jeevan prmann.gov.in की वेबसाइट में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाकर सम्बन्धित कोष कार्यालय में भेज सकते हैं जहां से उनकी पेंशन अधिकृत की गई है। उन्होंने कहा कि जीवन प्रमाण पोर्टल की वेबसाईट द्वारा आधार नम्बर आधारित ऑनलाईन डिजिटल प्रमाण पत्र को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन पेंशन भोगियों ने कोषागारों में पहले ही आधार संख्या दर्ज की है वे कहीं से भी बायोमीट्रिक यंत्र द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करवा सकते हैं और उन्हें कोषागार में अलग से अपना जीवन प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने कहा कि जो पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए दूसरी व तीसरी प्रणाली को अपनाएंगे, उन्हें आगामी वर्षों में कोष कार्यालय में स्वयं आने की आवश्यकता नहीं होगी, हालांकि उन्हें जीवन प्रमाण पोर्टल की वेबसाईट द्वारा आधार नम्बर पर आधारित ऑनलाईन डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को संबंधित कोष कार्यालय में भेजना होगा। जीवन प्रमाण पोर्टल पर बायोमीट्रिक सत्यापन एक वर्ष तक वैध होगा।
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