चंडीगढ़। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने रेवाडी में एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर एमआरपी से ज्यादा दामों पर बेची जा रही दवाईयों का जब्त किया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के प्रवक्ता ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर औषधि नियंत्रण अधिकारी ने मैसर्स विनायक मेडिकल स्टोर में एक डिकॉय ऑपरेशन किया। मेडिकल स्टोर के मालिक सुखबीर सिंह ने कोडीन फास्फेट युक्त खांसी की दवाई 200 रुपए और ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड युक्त कैप्सूल स्ट्रिप 100 रूपए में बिना किसी पर्चे के और बिना किसी पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में बिक्री की। इस स्टोर पर छापा मारा गया। इस दौरान सुखबीर इन औषधीय मादक उत्पादों की बिक्री के लिए खुदरा बिक्री दवा लाईसेंस (आरएसडीएल) नहीं दिखा पाया। कफ सिरप पर एमआरपी 143 रूपए और कैप्सूल स्ट्रिप 57 रूपए थी।
प्रवक्ता ने बताया कि तलाशी के दौरान ट्रामाडोल युक्त 672 कैप्सूल और कोडीन फॉस्फेट वाले 7 सिरप बरामद किए गए। इस मेडिकल स्टोर को सील कर पुलिस थाना कसोला को शिकायत सौंप दी गई। अब एनडीपीएस अधिनियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और डीपीसीओ 2013 के पैरा संख्या 26 के तहत सुखबीर सिंह व अन्य के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार से उल्लंघना करने वाले दवा विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और इस प्रकार के आपरेशन भविष्य में जारी रहेगें।
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