चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ‘सभी के लिए आवास’ के लक्ष्य को प्राप्त करने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहचाने गए लक्षित लाभार्थियों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए नगर सीमाओं (कोर सीमाओं के बाहर) के भीतर आने वाले क्षेत्र के लिए ‘सस्ती आवास नीति (पीएमएई) 2018’ को स्वीकृति प्रदान की गई। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
नीति ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं, जिनमें पूर्व निर्धारित आकार के अपार्टमेंट्स पूर्व निर्धारित दरों पर उपलब्ध हैं, को लक्षित समय सीमा के भीतर नियोजित एवं पूरा करना प्रोत्साहित करेगी ताकि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत पहचाने गए लाभार्थियों को नगर सीमाओं में आने वाले आवासीय क्षेत्रों में किफायती आवास की आपूर्ति में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।
इन सभी परियोजनाओं को भवन योजनाओं की मंजूरी या पर्यावरण मंजूरी, जो भी बाद में हो, मंजूरी से दो वर्ष के भीतर पूरा करना आवश्यक होगा। अधिकतम आवंटन दर गुरुग्राम और फरीदाबाद में 3500 रुपये प्रति वर्ग फुट, पंचकूला और पिंजौर कालका में 3000 रुपये प्रति वर्ग फुट, करनाल, अंबाला, हिसार, यमुनानगर, रोहतक, कुरुक्षेत्र, बहादुरगढ़, बावल, रेवाड़ी, पलवल, होडल, धारूहेड़ा एवं गन्नौर में 2500 रुपये वर्ग फुट और शेष विकास योजनाओं में 2100 रुपये प्रति वर्ग फुट होगी।
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