नई दिल्ली। यहां एक अदालत ने शनिवार को 3,600 करोड़ रुपये के अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा घोटाले में कथित बिचौलिये सुशेन गुप्ता की जमानत याचिका मंजूर कर ली। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अदालत ने आरोपी से सरकारी गवाह बने गुप्ता और दुबई में रह रहे उद्योगपति राजीव सक्सेना को इलाज के लिए विदेश जाने की भी इजाजत दे दी। अदालत ने इसके लिए उन्हें 50 लाख रुपये के फिक्स डिपोजिट की रसीद जमा करने का निर्देश दिया।
गुप्ता को 26 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इससे एक दिन पहले अदालत ने सक्सेना को सरकारी गवाह बनाने की अनुमति दी थी।
गुप्ता को जमानत देते हुए विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने उन्हें पांच लाख रुपये का निजी बांड तथा इसी कीमत के दो जमानती भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
अदालत ने गुप्ता, जो अमेरिकी नागरिक हैं, को बिना आज्ञा विदेश न जाने, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने या गवाहों को प्रभावित नहीं करने तथा जरूरत पड़ने पर तुरंत जांच में शामिल होने के निर्देश दिए।
अदालत ने कहा कि गुप्ता (44) की जड़ें भारत में हैं, क्योंकि उनका परिवार भारत में रहता है और उनके तीन नाबालिग बच्चे दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं।
अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की इस दलील कि आरोपी फरार हो सकता है, पर कहा कि जरूरत पड़ने पर गुप्ता हमेशा जांच में शामिल हुए हैं।
अदालत ने कहा कि गुप्ता के खिलाफ आरोप-पत्र पहले ही 22 मई को दाखिल हो चुका है।
--आईएएनएस
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