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PAN को आधार से लिंक करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ी

Deadline to link PAN with Aadhaar extended till June 30 - Delhi News in Hindi

#PAN नई दिल्ली। करदाताओं को कुछ और समय देने के लिए पैन को आधार से लिंक करने की तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है।

पहले समय सीमा 31 मार्च थी।

आयकर विभाग द्वारा मंगलवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 30 जून तक, लोग अपने आधार को पैन-आधार लिंकिंग के लिए निर्धारित प्राधिकरण को बिना किसी परेशानी का सामना किए सूचित कर सकते हैं।

हालांकि 1 जुलाई से, अनलिंक किया गया पैन परिणाम के साथ बेकार हो जाएगा।

हालांकि पैन को 1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना पर 30 दिनों में फिर से ऑपरेटिव बनाया जा सकता है।

बेकार पैन के खिलाफ कोई रिफंड नहीं किया जाएगा, साथ ही ऐसे रिफंड पर उस अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा, जिसके दौरान पैन निष्क्रिय रहता है और टीडीएस और टीसीएस उच्च दर पर काटा जाएगा।(आईएएनएस)

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Web Title-Deadline to link PAN with Aadhaar extended till June 30
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