नई दिल्ली। कांग्रेस सांसदों प्रताप सिंह बाजवा और अमी याज्ञनिक ने सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति एम.वेंकैया नायडू द्वारा खारिज करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका वापस ले ली है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
कांग्रेस के दो सांसदों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर
राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के सीजेआइ दीपक
मिश्रा के खिलाफ सांसदों द्वारा दिए गए महाभियोग नोटिस को अस्वीकार करने के
आदेश को चुनौती दी थी।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने देर शाम पीठ और
उसके पांच जजों का चयन कर लिया था। इस पीठ में वो चार वरिष्ठ जज शामिल नहीं
थे, जिन्होंने 12 प्रेस कांफ्रेंस कर चीफ जस्टिस मिश्रा पर अधिकारों के
दुरुपयोग का आरोप लगाया था। संविधान पीठ में जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एसए
बोबड़े, जस्टिस एमवी रमना, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल
शामिल थे।
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