नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति के समक्ष फिल्म ‘जॉली एलएलबी-2’ की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता फॉक्स स्टार स्टूडियोज को वापस उच्च न्यायालय जाने और अपनी सभी दलीलें उसी के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। पीठ ने उच्च न्यायालय से कहा कि वह सोमवार यानी छह फरवरी को मामले की सुनवाई करे और उसने फिल्म के निर्माता फॉक्स स्टार स्टूडियोज को मंगलवार यानी सात फरवरी को उसके समक्ष पेश होने को कहा। फिल्म 10 फरवरी को रिलीज होने वाली है। [@ इन सितारों के लिए शो में तरसते हैं कपिल शर्मा, हमेशा रहेगा मलाल]
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