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संगीत सोम, सुरेश राणा लड़ेंगे चुनाव, HC ने खारिज की चुनाव पर रोक की याचिका

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिये हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि चार्जशीट दाखिल हो जाने मात्र से किसी को चुनाव लडऩे से नहीं रोका जा सकता। इस फैसले के बाद विधायक संगीत सोम, विधायक सुरेश राणा समेत सात लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब यह नेता चुनाव लड़ सकेंगे और कानूनी प्रक्रिया इनके चुनाव में व्यवधान नहीं डालेगी।

मुख्य न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सचिन कुमार खोखर ने मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। याचिका में तर्क यह था कि इन नेताओ के विरुद्ध चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले व न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने करते हुये मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी नेताओं के साथ दो अन्य को बड़ी राहत दी।

कोर्ट ने इनके खिलाफ चुनाव लडऩे की रोक के मामले की खोखर की याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि चार्जशीट दाखिल हो जाने मात्र से किसी को चुनाव लडऩे से नहीं रोका जा सकता।

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