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ऎतिहासिक फैसला: रेप से पैदा बच्चा भी मुआवजे का हकदार:दिल्ली HC

historical judgement by delhi HC, awards compensation to child of rape victim - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऎतिहासिक फैसला करते हुए कहा है कि बलात्कार के कारण जन्म लेने वाला बच्चा उसकी मां को मिले किसी भी तरह के मुआवजे से अलग मुआवजे का हकदार है। अदालत ने यह फैसला उस मामले में सुनाया जिसमें अपनी नाबालिग सौतेली बेटी का बलात्कार करने के जुर्म में दोषी को स्वाभाविक मृत्यु तक की अवधि के लिए जेल भेज जा चुका है। अदालत ने कहा कि बाल यौन अपराध संरक्षण कानून या दिल्ली सरकार की पीडित मुआवजा योजना में ऎसा कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि इस संबंध में कानून तय कर चुके उच्च न्यायालय ने बलात्कार पीडित को मुआवजे की राशि निचली अदालत द्वारा निर्धारित 15 लाख रूपये से घटाकर साढे सात लाख रूपये कर दी। अदालत ने कहा कि उच्च राशि दिल्ली सरकार द्वारा तय 2011 मुआवजा योजना के खिलाफ है, न्यायालय ने बलात्कार की पीडित की गोपनीयता कायम रखने के दिशानिर्देशों को नजरअंदाज करने के मामले में निचली अदालत के आदेश में खामी पाई। हालांकि जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस आरके गौबा की पीठ ने कहा कि नाबालिग या बालिग महिला के बलात्कार से जन्म लेने वाली संतान निश्चित रूप से अपराधी के कृत्य की पीडित है और वह उसकी मां को मिले मुआवजे की राशि से इतर मुआवजे का हकदार है।
कानून में यह रिक्ति अदालत के ध्यान में उस समय आयी जब वह नाबालिग सौतेली बेटी के बलात्कार के दोषी और उम्रकैद पाने वाले व्यक्ति की अपील पर सुनवाई कर रही थी। बलात्कार पीडिता ने 14 साल की उम्र में बच्चे को जन्म दिया था। अदालत ने दोषी की दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि दोषी मृत्यु तक सलाखों के पीछे रहेगा। अदालत ने कहा, हमें सजा के मामले में किसी तरह की दया की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती।
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