नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार से सैनिकों को परोसे जाने
वाले भोजन की खराब गुणवत्ता का आरोप लगाते हुए एक वीडियो पोस्ट करने वाले
बीएसएफ जवान तेज बहादुर की पत्नी को बैरक में उससे मिलने और दो दिन उसके साथ रहने की
अनुमति देने के लिए कहा है।
इससे पहले कोर्ट बीएसएफ जवान की पत्नी की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण
याचिका पर तत्काल सुनवाई करने पर तैयार हो गया जिसने वीडियो पोस्ट करके
जवानों को खराब गुणवत्ता वाला भोजन दिए जाने का आरोप लगाया था। [@ Breaking News : अब घर बैठे पाए Free JIO sim होम डिलीवरी जानने के लिए यहाँ क्लिक करे]
महिला ने
दावा किया है कि उसका पति तेज बहादुर यादव लापता है और उनका परिवार उनसे
पिछले तीन दिनों से संपर्क नहीं कर पाया है।
न्यायमूर्ति बीडी अहमद और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की पीठ के समक्ष याचिका
की तत्काल सुनवाई का जिक्र किया गया। पीठ ने इस मामले पर सुनवाई को
सूचीबद्ध कर दिया। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जवान
की पत्नी की राहत देते हुए कहा कि वह बैरक में उससे मिल सकती है और साथ ही
दो दिन उसके साथ रह सकती है।
इससे पहले जवान की पत्नी की ओर से पेश हुए वकील मनीष तिवारी ने कहा कि जवान
का पिछले कुछ दिनों से कोई अता पता नहीं है इसलिए अदालत को इस मामले में
सुनवाई करनी चाहिए। पीठ ने मामले की अत्यावश्यकता को स्वीकार करते हुए कहा
कि ठीक है, इस (याचिका) पर सुनवाई आज की जाएगी।
केजरीवाल का पीएम से सवाल...
सीबीआई ने बीएसएफ के तीन चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी
रामनवमी के अवसर पर देशभर के मंदिरो में श्रद्धालुओं की भारी भीड़...देखे तस्वीरें
ईडी ने शेयर बाजार धोखाधड़ी मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया
Daily Horoscope