कोलकाता। कलकत्ता हईकोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को नारदा स्टिंग ऑपरेशन की
प्राथमिक जांच करने का आदेश दिया। नारदा स्टिंग में सत्तारूढ तृणमूल
कांग्रेस के प्रमुख नेता जाहिर तौर पर नोटों के बंडल लेते कैमरे में कैद कर
लिए गए थे।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति निशिता म्हात्रे और
न्यायमूर्ति तपाव्रत चक्रवर्ती की पीठ ने सीबीआई को 72 घंटे के भीतर अपनी
प्राथमिक जांच पूरी करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने सीबीआई को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की जरूरत महसूस होने पर
ऎसा करने का भी निर्देश दिया है। खंडपीठ ने राज्य की पुलिस को एक कठपुतली
बताते हुए कहा कि समाज मुख्यतौर पर मामले की पूरी जांच चाहता है।
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