कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को चुनाव के बाद हुई हिंसा के खिलाफ राजभवन के सामने प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने अनुमति देते हुए कहा कि 14 जुलाई को सिर्फ चार घंटे के लिए धरना-प्रदर्शन किया जा सकता है। आदेश के अनुसार, प्रदर्शन में बिना किसी हथियार के अधिकतम 300 लोग शामिल हो सकतेे हैं।
प्रदर्शन सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक होगा। कार्यक्रम स्थल से कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया जाएगा। इस दौरान इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रदूषण न फैले। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
बुधवार को राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि प्रशासन को प्रदर्शन पर कोई आपत्ति नहीं है।
--आईएएनएस
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