कलकत्ता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंसाग्रस्त दार्जिलिंग से केंद्रीय सुरक्षा बलों को वापस बुलाने के केंद्र के फैसले पर आज रोक लगा दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने दार्जलिंग से केंद्रीय बलों को हटाने के फैसले पर रोक के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने केंद्र को 23 अक्टूबर तक इस मामले में शपथ पत्र देने का आदेश दिया है। साथ ही ममता सरकार को 26 अक्टूबर तक शपथ पत्र देना होगा। केंद्र को आदेश दिया गया है कि अगले आदेशों तक दार्जलिंग से फोर्स नहीं हटाएंगे। अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी।
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पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दार्जिलिंग से सीआरपीएफ की 15 कंपनियों को हटा कर 10 करने का आदेश जारी किया था जिसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से आग्रह किया था कि दार्जिलिंग की पहाडिय़ों से सुरक्षा बलों को न हटाया जाए। उन्होंने केंद्र और बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगाया।
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