बांदा। एक दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए एक युवक को यहां एक अदालत ने 10 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई और और उसके ऊपर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामसुफल सिंह ने शनिवार को बताया, "अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) साकेत बिहारी दीपक की अदालत ने एक दलित किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी पाए गए युवक अजय कुमार कुशवाहा को 10 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश किया गया है।" ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने बताया, "गिरवां थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 साल की लड़की अपनी भाभी के अतर्रा थानांतर्गत गांव नगनेधी गई हुई थी। वहीं पर 19 जनवरी, 2016 की शाम पांच बजे गांव के युवक अजय ने उसके साथ दुष्कर्म किया था।
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