श्रीगंगानगर। जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी के निर्देशानुसार जिले में नशा मुक्ति के लिये चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विभिन्न मेडिकल स्टोर की जांच व निरीक्षण किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार की कमियां व अनियमितता पाये जाने पर 7 मेडिकल स्टोर के अनुज्ञापत्र निलम्बित किये गये हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सहायक निदेशक औषधि नियंत्रक श्री अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि चौधरी मेडिकल स्टोर, वीपीओ बींझबायला तहसील पदमपुर का 3 अप्रेल से 12 अप्रेल 2023 तक के लिये अनुज्ञापत्र निलम्बित किया गया है।
इसी प्रकार नारायणा मेडिकोज श्रीगंगानगर का 3 अप्रेल से 2 मई तक, श्री गणेश मेडिकल स्टोर वीपीओ मन्नीवाली तहसील सादुलशहर का 3 अप्रेल से 2 मई तक, फें्रडस मेडिकल स्टोर पुरानी आबादी श्रीगंगानगर का 3 अप्रेल से 17 अप्रेल तक, वर्मा मेडिकल स्टोर वीपीओ रत्तेवाला तहसील पदमपुर 3 अप्रेल से 9 अप्रेल तक, ओम मेडिकल स्टोर चक 66 एनपी तहसील रायसिंहनगर का 3 अप्रेल से 9 अप्रेल तक, श्री गुरूकृपा मेडिकल स्टोर चूनावढ तहसील व जिला गंगानगर का 3 अप्रेल से 7 अप्रेल तक के लिए अनुज्ञापत्र निलम्बित किये गये हैं।
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