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नीमराना में चारागाह भूमि को आबादी विस्तार के लिए सेट अपार्ट करने की प्रक्रिया शुरू

The process of setting apart pasture land for population expansion has started in Neemrana - Kotputli-behrore News in Hindi

नीमराना। नीमराना के उपखंड अधिकारी ने ग्राम पंचायत बीचपुरी, तहसील नीमराना के खसरा नंबर 1035, रकबा 22.38 हैक्टेयर चारागाह भूमि में से 6.00 हैक्टेयर भूमि को आबादी विस्तार के लिए सेट अपार्ट करने को लेकर आवश्यक रिपोर्ट मांगी है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

इससे पहले अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजस्व शाखा की ओर से जारी परिपत्र में नीमराना एसडीएम से कहा है कि 26 बिंदुओं वाली चेकलिस्ट के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर जिला प्रशासन को भेजी जाए। इस प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति योजना को भी शामिल किया जाए। चूंकि यह भूमि चारागाह श्रेणी की है, इसलिए ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाए।
परिपत्र में कहा गया है कि राजस्थान सरकार की नीति के तहत चारागाह भूमि पर बसे परिवारों को नियमित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए। 1 जनवरी 2021 तक जो व्यक्ति 35 वर्षों से चारागाह भूमि पर रह रहे हैं, उनकी सूची तहसीलदार द्वारा तैयार की जाए। पात्र परिवारों को पहचानने के लिए राशन कार्ड, मतदाता सूची, बिजली/पानी/टेलीफोन बिल आदि दस्तावेज संलग्न किए जाएं। प्रस्तावित भूमि यदि किसी सड़क से सटी हुई है तो भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों के अनुसार रिपोर्ट दी जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन परिवारों को भूमि दी जानी है, उनके पास पहले से कोई आवासीय भूखंड नहीं है।
आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उचित लेआउट प्लान और रास्तों को चिह्नित किया जाए। प्रस्तावित भूमि की ग्राम की मुख्य आबादी से दूरी भी रिपोर्ट में शामिल की जाए। नीमराना एसडीएम को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि मंदिर, पार्क, बाड़ा आदि के लिए कोई भूमि प्रस्तावित नहीं की जानी चाहिए। भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के तहत आती है या नहीं, इसका उल्लेख किया जाए।
भूमि किसी नदी, तालाब, नाले या जल प्रवाह क्षेत्र में आती है या नहीं, इस पर रिपोर्ट दी जाए। डीबी सिविल रिट पेटीशन 1536/2003 (अब्दुल रहमान बनाम सरकार) के तहत किसी भी कानूनी बाधा का अध्ययन किया जाए। यदि इस प्रक्रिया में कोई अतिरिक्त मुद्दा सामने आता है, तो उसे स्पष्ट किया जाए। नीमराना प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चारागाह भूमि पर बसे पात्र परिवारों के लिए यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत की जाएगी। इस मामले में संबंधित विभागों को रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।....देखें एडीएम कोटपूतली का परिपत्र।


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Web Title-The process of setting apart pasture land for population expansion has started in Neemrana
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