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जोधपुर : गर्भवती महिला से मारपीट के मामले में हाईकोर्ट सख्त, थानाधिकारी से मांगा जवाब

Jodhpur : High Court Takes Strict Stance on Assault of Pregnant Woman, Seeks Explanation from Station House Officer - Jodhpur News in Hindi

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कानून-व्यवस्था और मानवीय गरिमा से जुड़े एक बेहद संवेदनशील मामले में सख्त रुख अपनाया है। माता का थान थाना क्षेत्र में एक 7 माह की गर्भवती महिला को जबरन हिरासत में लेने और उसके साथ मारपीट करने के आरोपों पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए संबंधित थानाधिकारी (SHO) को जवाब तलब किया है।

मामले की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायाधीश फरजंद अली ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि माता का थान थाना पुलिस ने 7 महीने की गर्भवती महिला को रात के समय जबरन उसके घर से उठाया और हिरासत के दौरान उसके साथ मारपीट की। एक गर्भवती महिला के साथ पुलिसिया बर्बरता के इस मामले को कोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया है। न्यायाधीश फरजंद अली ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित थानाधिकारी (SHO) को कोर्ट में जवाब देने और पूरे घटनाक्रम पर शपथ-पत्र (Affidavit) पेश करने के सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में कानून का उल्लंघन और मानवीय अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पुलिस द्वारा गर्भवती महिला को रात में हिरासत में लेने की प्रक्रिया और उसके बाद हुए कथित दुर्व्यवहार की जांच अब हाईकोर्ट की निगरानी में होगी। मामले की अगली सुनवाई अब एक सप्ताह बाद निर्धारित की गई है, जिसमें पुलिस द्वारा पेश किए गए तथ्यों और शपथ-पत्र की समीक्षा की जाएगी।
इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और आमजन के बीच पुलिस की कार्यशैली को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

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Web Title-Jodhpur : High Court Takes Strict Stance on Assault of Pregnant Woman, Seeks Explanation from Station House Officer
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