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RAJ-RERA : मातृछाया ड्रीम बिल्डर्स को फटकार; ब्याज काटकर नकद भुगतान करने का हुक्म

RAJ-RERA: Matrichhaya Dream Builders reprimanded; ordered to pay in cash after deducting interest - jhunjhunu News in Hindi

खास खबर। झुंझुनूं राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RAJ-RERA) ने घर खरीदारों से फ्लैट की अधिकांश कीमत वसूलने के बाद भी समय पर कब्जा न देने और वर्षों पुरानी आपदाओं का झूठा बहाना बनाकर पल्ला झाड़ने वाले प्रमोटरों के कानूनी दांव-पेंचों को ध्वस्त कर दिया है। रेरा ने स्पष्ट किया है कि जब एग्रीमेंट ही महामारी के बाद निष्पादित हुआ हो, तो प्रमोटर कोविड-19 या बजरी बैन का हवाला देकर अपनी विधिक जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। ...मूल फैसला पढ़ने के लिए यहां क्लिक करिए।
रेरा के सदस्य सुधीर कुमार शर्मा की पीठ ने सीकर रोड (जयपुर) स्थित प्रोजेक्ट मातृ छाया-II के प्रमोटर मैसर्स मातृछाया ड्रीम बिल्डर्स के खिलाफ सख्त फैसला सुनाया है। अथॉरिटी ने प्रमोटर को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) लेकर फ्लैट का वैध कब्जा सौंपने, 10.80% वार्षिक दर से विलंब ब्याज देने और बकाया राशि का समायोजन कर ₹1,03,617 की नकद राशि 45 दिनों में आवंटी को चुकाने का कड़ा आदेश दिया है।
यह पूरा विवाद मंडावा (झुंझुनूं) निवासी आवंटी पूनम सैनी द्वारा RERA एक्ट की धारा 31 के तहत दायर शिकायत से जुड़ा है। आवंटी ने इस प्रोजेक्ट में फ्लैट नंबर C-311 कुल ₹10,11,000/- (टैक्स व मेंटेनेंस अतिरिक्त) में बुक किया था। पीड़िता ने अपनी बचत और ₹8 लाख के स्वीकृत बैंक लोन में से ₹7.60 लाख का वितरण कराकर प्रमोटर को कुल ₹8,61,100/- का भुगतान कर दिया, जो कुल लागत का 85.1 प्रतिशत था।
दोनों पक्षों के बीच 2 नवंबर 2022 को निष्पादित रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल (ATS) की शर्त संख्या 7 के तहत प्रमोटर को हर हाल में 20 दिसंबर 2023 तक सभी बुनियादी सुविधाओं व कॉमन एरिया के साथ फ्लैट का कब्जा सौंपना अनिवार्य था। लेकिन मियाद बीत जाने के वर्षों बाद भी कब्जा नहीं मिला और आवंटी 2022 से लगातार बैंक की भारी ईएमआई (EMI) भरने को मजबूर रही।
सुनवाई के दौरान प्रमोटर के वकील योगेश शर्मा ने तर्क दिया कि देरी 'फोर्स मेज्योर' कारणों जैसे बजरी बैन, कोविड महामारी और आवंटियों द्वारा कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान के तहत समय पर किस्तें न देने के कारण हुई। हालांकि, रेरा कोर्ट ने बिल्डर के इस तर्क की धज्जियां उड़ाते हुए तीखी टिप्पणी की है। रेरा ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच सेल एग्रीमेंट 2 नवंबर 2022 को किया गया था। जब अनुबंध ही कोविड और बजरी बैन के प्रभाव बीतने के बाद हुआ, तो प्रमोटर इन घटनाओं को बहाना बनाकर निर्माण में देरी को जायज नहीं ठहरा सकता।
रेरा की लॉ रिसर्च विंग की जांच में सामने आया कि प्रमोटर ने चार बार एक्सटेंशन लिए, जो दिसंबर 2024 में समाप्त हो चुके हैं। प्रोजेक्ट आधिकारिक रूप से 'लैप्स' (Lapsed) श्रेणी में अटका है और मौके पर काम पूरी तरह ठप पड़ा है। रेरा सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने आवंटी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निर्देश जारी किए कि प्रमोटर सक्षम प्राधिकारी से वैध ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) प्राप्त करने के बाद ही आवंटी को फ्लैट का विधिक भौतिक कब्जा ऑफर करेगा।
प्रमोटर को आवंटी द्वारा जमा ₹8,61,100/- पर तय तारीख (21.12.2023) से लेकर आदेश की तिथि (10.09.2026) तक 10.80% प्रति वर्ष की दर से ₹2,53,517/- का ब्याज देना होगा। आवंटी की ओर से कुल कीमत में से ₹1,49,900/- बकाया थे। रेरा ने आदेश दिया कि प्रमोटर इस ब्याज राशि में से बकाया ₹1,49,900/- का समायोजन करेगा और शेष बचे ₹1,03,617/- की शुद्ध राशि 45 दिनों के भीतर आवंटी को नकद अदा करेगा। 11 सितंबर 2026 से लेकर वास्तविक कब्जा सौंपने की तारीख तक का शेष ब्याज कब्जा सौंपते समय अलग से चुकाना होगा।

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Web Title-RAJ-RERA: Matrichhaya Dream Builders reprimanded; ordered to pay in cash after deducting interest
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