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नगर निगम ग्रेटर की सख्ती: बिना लाइसेंस संचालित होटलों और रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई

Strictness of Municipal Corporation Greater: Action on hotels and restaurants operating without license - Jaipur News in Hindi

जयपुर। नगर निगम ग्रेटर जयपुर की ओर से बिना लाइसेंस संचालित होटलों, रेस्टोरेंट्स और कैफे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रूकमणि रियाड़ के निर्देशानुसार मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कांकरिया के नेतृत्व में मंगलवार को संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की गई।

नवीनीकरण नहीं कराने पर प्रतिष्ठान किए गए सील डॉ. रश्मि कांकरिया ने बताया कि सांगानेर जोन में संचालित कई प्रतिष्ठानों को बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराने और लाइसेंस उपविधियों की पालना नहीं करने के कारण बंद किया गया।
बंद किए गए प्रतिष्ठान:
ARN Hotels & Resort – मालवीय नगर, जयपुर
Bistro 57 (Nancy Food Unit) – वर्ल्ड ट्रेड पार्क, जेएलएन रोड
Blue Bird Hotel & Restaurant – राजा पार्क, जयपुर
Samrat Hotel & Restaurant – गायत्री कॉलोनी, सांगानेर
Dharam Raj Canteen – संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल हॉस्पिटल (SDMH)
Pinkcity Hospitality Services – मालवीय नगर
Queens Hub Pvt. Ltd. – गिरधर मार्ग, मालवीय नगर
इन प्रतिष्ठानों को 30 दिन या आर.एम.ए लाइसेंस नवीनीकरण होने तक (जो भी पहले हो) के लिए सील कर दिया गया। मौके पर जांच के दौरान अत्यधिक गंदगी भी पाई गई।
बिना लाइसेंस संचालन पर होगी सख्त कार्रवाई
मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कांकरिया ने स्पष्ट किया कि नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, कैंटीन, मिठाई की दुकानें, बेकरी, नमकीन और आइसक्रीम फैक्ट्रियों को अनिवार्य रूप से आर.एम.ए ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना होगा। अन्यथा, निगम द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए संचालनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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Web Title-Strictness of Municipal Corporation Greater: Action on hotels and restaurants operating without license
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