जयपुर। कानोता में चार वर्षीय अबोध बालिका से दुष्कर्म के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीडिता के पुनर्वास के लिए 2,50,000/- रुपये अंतरिम मुआवजे के आदेश जारी किये गये है। प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश अशोक कुमार व्यास द्वारा इस मामले मे त्वरित कार्यवाही करते हुए पीडिता को ढाई लाख रुपये दिये जाने के आदेश दिये गये है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर, जयपुर सत्यप्रकाश सोनी ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस प्रकरण मे बुधवार दिनांक 04.07.2018 को संज्ञान लिया जाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये थे जिसकी पालना में उसी दिन पूर्णकालिक सचिव द्वारा पीडिता का कुशलक्षेम जानने व पीडित प्रतिकर योजना के तहत कार्यवाही करने के लिए जे.के. लोन अस्पताल का दौरा किया गया।
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