जयपुर। जयपुर डिस्कॉम ने विद्युत उपभोक्ताओं से बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिए लागू एमनेस्टी योजना की अवधि को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। पूर्व में यह योजना 30 जून तक ही प्रभावी थी। योजना के तहत बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज व पैनल्टी में शत-प्रतिशत छूट देय होगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक आर.जी. गुप्ता ने बताया कि एमनेस्टी योजना के प्रति जनता के अच्छे रुझान को देखते हुए इसकी अवधि 31 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। योजना के तहत अघरेलू, औद्योगिक एवं मिक्स्ड लोड श्रेणी के 31 मार्च, 2017 तक कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ता तथा घरेलू, कृषि, एसआईपी (ग्रामीण) श्रेणी व केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों के किसी भी श्रेणी के विद्युत कनेक्शन के नियमित/कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलेगा, चाहे उनके कनेक्शन कभी भी कटे हों।
एमनेस्टी योजना के तहत 31 मार्च, 2017 तक यदि मूल बकाया राशि 5 लाख रुपए तक है तो संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ही ब्याज एवं पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि बकाया राशि 5 लाख रुपए से अधिक है तो 5 लाख रुपए या मूल बकाया राशि का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट व शेष राशि आसान किश्तों में 5 माह में वसूली के लिए सहायक अभियंता/लेखाधिकारी-एचटीबी को मासिक किश्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। निर्धारित किश्त की राशि जमा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को एमनेस्टी योजना का लाभ देय नहीं होगा एवं उनसे ब्याज एवं पेनल्टी की सम्पूर्ण राशि की वसूली की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए सामान्य उपभोक्ता संबंधित सहायक अभियंता एवं एलआईपी कंज्यूमर को लेखाधिकारी (एचटीबी) को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।
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