जयपुर। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने प्रदेश के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी और सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय या जिला निर्वाचन अधिकारी की मांग के अनुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि में अविलंब स्टाफ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में कार्य की अधिकता होने के कारण भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर पर्याप्त संख्या में स्टाफ उपलब्ध कराने की मांग की थी। मुख्य सचिव की अनुमति मिलने के बाद अब निर्वाचन विभाग और जिला कलेक्टर राज्य के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को आवश्यकता और मांग के अनुसार सेवाएं अधिग्रहीत कर सकेंगे।
गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य के सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटो युक्त मतदाता सूचियों का संदर्भ तिथि 1 जनवरी, 2018 के क्रम में द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 31 जुलाई 2018 से शुरू हो रहा है। इसके अनुसार 31 जुलाई से 31 अगस्त 2018 के मध्य राज्य के आम नागरिकों द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए अपने नजदीक के मतदान केंद्र निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है।
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