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यूनिक अभिनंदन में ग्राहक को घर का कब्जा देने में देरी पर बिल्डर करेगा ब्याज का भुगतान

In Unique Abhinandan, the builder will pay interest on delay in giving possession of the house to the customer - Jaipur News in Hindi

जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने बिल्डर यूनिकश्री को "यूनिक अभिनंदन" आवासीय परियोजना में घर का कब्जा देने में देरी के लिए र खरीदारों को ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह आदेश गीता देवी और अन्य द्वारा दायर शिकायत संख्या आरएजे-रेरा-सी-एन-2024-7505 से संबंधित है।

प्रकऱण के मुताबिक शिकायतकर्ताओं ने "यूनिक अभिनंदन" नामक परियोजना में एक रिहायशी इकाई बुक की थी। यह परियोजना खसरा नंबर/प्लाट नंबर सीएम-1, खसरा नंबर 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 90, 91 और 92, गांव-रामचंद्रपुरा, अजमेर रोड, जयपुर 302022 (राजस्थान) में स्थित है और प्राधिकरण के साथ पंजीकरण संख्या आरएजे/पी/2017/243 के तहत पंजीकृत है। शिकायतकर्ताओं ने 15 मई, 2018 को पार्टियों के बीच निष्पादित विक्रय समझौते के माध्यम से इकाई संख्या III-B-14 (एलआईजी श्रेणी) बुक की थी और उक्त इकाई 17 मई, 2018 को शिकायतकर्ताओं को आवंटित की गई थी। उक्त इकाई का कुल बिक्री मूल्य 13,80,650/- रुपए था, जिसमें से शिकायतकर्ताओं ने अब तक 14,28,515/- रुपए (आईएफएमएस और अन्य शुल्क सहित) का भुगतान किया है।
शिकायतकर्ताओं ने आईआईएफएल बैंक से 11.10% प्रति वर्ष की दर से 13,78,335/- रुपये का गृह ऋण लिया है। विक्रय समझौते के अनुसार, उक्त इकाई का कब्जा देने की अपेक्षित देय तिथि 13 सितंबर, 2021 थी, लेकिन 2.5 साल की देरी के बाद भी आज तक कब्जा नहीं दिया गया है। इसलिए, शिकायतकर्ताओं ने रेरा से उक्त इकाई का तत्काल कब्जा और विलंबित ब्याज देने का आग्रह किया।
प्रतिवादियों ने एक जवाब प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि परियोजना को पूरा करने की प्रारंभिक तिथि 13 सितंबर, 2021 थी, जो उक्त समझौते की धारा 6.1 में उल्लिखित अप्रत्याशित घटनाओं के अधीन थी। प्रतिवादी लगभग 100% निर्माण कार्य पूरा करने में सक्षम रहा है और उसने रेरा के समक्ष 03 जुलाई, 2023 को इसके अनुमोदन के लिए आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा 20 जुलाई, 2024 को वास्तुकार प्रमाण पत्र जारी किया गया है। बाद में, प्रतिवादियों ने 05 अप्रैल, 2023 को शिकायतकर्ताओं को उक्त इकाई पर कब्जा करने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया है और न ही कब्जा लिया है। प्रतिवादियों ने प्रार्थना की कि रेरा शिकायतकर्ताओं को विलंबित ब्याज (अप्रत्याशित घटना/रोक अवधि को छोड़कर) के साथ उक्त इकाई का कब्जा लेने का निर्देश दे।
रेरा सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने तथ्यों और तर्कों पर विचार करने के बाद, प्रमोटर को सक्षम प्राधिकारी से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद शिकायतकर्ता को कब्जे का वैध प्रस्ताव देने का निर्देश दिया। प्रमोटर को शिकायतकर्ता को 11.10% की दर से ब्याज का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है।

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