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DLB : प्रशासकों के पास नहीं महापौर की शक्ति, अब पट्टों पर होंगे सिर्फ अफसरों के साइन

DLB: Administrators no longer have the mayors powers ; leases will now only be signed by officers - Jaipur News in Hindi

जयपुर। राजस्थान के नगरीय निकायों में निर्वाचित बोर्ड के अभाव में काम कर रहे प्रशासकों की शक्तियों को लेकर स्वायत्त शासन विभाग (DLB) ने सोमवार को स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि नियुक्त प्रशासक केवल 'बोर्ड' की शक्तियों का ही प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें महापौर, सभापति या अध्यक्ष के अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

आयुक्त एवं शासन सचिव रवि जैन द्वारा जारी इस आदेश में विभाग ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है कि कई निकायों में लीज डीड, पट्टे और सामान्य पत्रावलियां प्रशासकों के पास भेजी जा रही हैं, जो पूरी तरह नियम विरुद्ध है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रशासकों के समक्ष केवल वही प्रकरण रखे जाएं जिनमें बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाना अनिवार्य हो। पट्टों और लीज डीड से जुड़ी फाइलों का अब आयुक्त या अधिशाषी अधिकारी (EO) के स्तर पर ही अनुमोदन होगा। नए आदेश के बाद अब निकायों में पट्टों पर दोहरा नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। पट्टों के अनुमोदन के बाद उन पर अब केवल आयुक्त या अधिशाषी अधिकारी के 'एकल हस्ताक्षर' होंगे और उन्हें जारी कर दिया जाएगा। इस कदम से आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पट्टों की फाइलें प्रशासकों के पास लंबित रहने की शिकायतों पर अब विराम लगेगा।
विभाग ने इस सरलीकरण के साथ जिम्मेदारी भी तय कर दी है। यदि इस स्पष्टीकरण के बाद भी किसी निकाय में पट्टे या लीज डीड लंबित पाई जाती है, तो इसकी सीधी जवाबदेही वहां के आयुक्त या अधिशाषी अधिकारी की होगी। शासन सचिव ने प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों को भी इस आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जानकारों का मानना है कि निकायों में जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासकों की भूमिका को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। कई जगह प्रशासक महापौर की तरह फाइलों का अवलोकन कर रहे थे, जिससे प्रशासनिक कार्यों की गति धीमी हो रही थी। इस आदेश ने अब अधिकारियों और प्रशासकों के बीच की कार्य-रेखा को बिल्कुल साफ कर दिया है।

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Web Title-DLB: Administrators no longer have the mayors powers ; leases will now only be signed by officers
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