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सावधान! MRP से एक रुपया भी ज्यादा वसूला तो खैर नहीं: जयपुर उपभोक्ता आयोग ने शिव कृपा स्टोर पर ठोंका जुर्माना

Caution! Charge even a single rupee above the MRP, and face the consequences: Jaipur Consumer Commission slaps fine on Shiv Krupa Store - Jaipur News in Hindi

खास खबर। जयपुर अगर आप भी सुपर स्टोर या मॉल से सामान खरीदते समय बिल की जांच नहीं करते, तो यह खबर आपकी आंखें खोल देगी। जयपुर के 'शिव कृपा सुपर स्टोर' को एक ग्राहक से एमआरपी (MRP) से मात्र 33 रुपए ज्यादा वसूलना बेहद भारी पड़ गया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर चतुर्थ ने इसे 'अनुचित व्यापार व्यवहार' मानते हुए स्टोर पर जुर्माना लगाया है।
मानसरोवर निवासी 70 वर्षीय सुरेश काकू ने 8 नवंबर 2023 को मध्यम मार्ग स्थित मैसर्स शिव कृपा सुपर स्टोर से एक लीटर 'सर्फ एक्सल' खरीदा था। स्टोर ने बिल में इसकी एमआरपी 240 रुपए दिखाई और 8 रुपए की छूट देकर ग्राहक से 232 रुपए वसूल लिए। लेकिन. जब जागरूक उपभोक्ता ने पैकेट की जांच की, तो उस पर असली एमआरपी केवल 199 रुपए अंकित थी। यानी स्टोर ने चालाकी से ग्राहक की जेब से 33 रुपए अतिरिक्त वसूल लिए।
मामला जब आयोग पहुंचा, तो स्टोर ने बचाव में तर्क दिया कि यह केवल एक 'लिपिकीय त्रुटि' थी और उन्होंने ग्राहक से माफी मांगकर पैसे लौटा दिए थे। हालांकि, आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा और सदस्य नीलम शर्मा ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया।
आयोग ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहाकि एमआरपी से अधिक राशि वसूलना सेवा दोष और अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है और स्टोर पैसे लौटाने का कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका।
उपभोक्ता की जागरूकता की सराहना करते हुए आयोग ने आदेश दिए कि स्टोर मालिक को ग्राहक से वसूले गए 33 रुपये वापस करने होंगे, जिस पर खरीद की तारीख से 9% वार्षिक ब्याज भी देना होगा। बुजुर्ग उपभोक्ता को हुई मानसिक और शारीरिक परेशानी के बदले स्टोर 5,000 रुपए का हर्जाना भरेगा। परिवाद लड़ने में हुए खर्च के रूप में 2,500 रुपए अतिरिक्त देने होंगे।
आयोग ने स्पष्ट किया कि अगर यह राशि एक माह के भीतर अदा नहीं की गई, तो कुल राशि पर 9% वार्षिक ब्याज लागू रहेगा। यह फैसला उन सभी दुकानदारों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो 'सिस्टम एरर' के नाम पर ग्राहकों की जेब काटते हैं।
"एमआरपी से अधिक राशि चार्ज करना अपने आप में सेवा दोष है। जागरूक उपभोक्ता का आयोग तक आना प्रशंसनीय है।"
- जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर चतुर्थ

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