जयपुर। बजाज नगर पुलिस ने अंग्रेजी शराब की दुकान के पीछे बिना मास्क एवं सोशल डिस्टेटिग की पालना नहीं करने पर बारह व्यक्तियों के खिलाफ राजस्थान महामारी अध्यादेश के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपितों को जमानत लेकर रिहा कर दिया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
एसएचओ मानवेन्द्र सिंह ने बताया कि राजस्थान महामारी अध्यादेश के तहत आरोपित राकेश गोधा (51) निवासी सेक्टर-9 मालवीय नगर, विरेन्द्र पाल (47) निवासी वाटिका रोड सांगानेर सदर, कृष्ण कुमार (42) निवासी हिम्मत नगर टोंक रोड बजाज नगर, भगवान सिंह (32) निवासी बटोदा सवाईमाधोपुर हाल सन्नी पैराडाईज टोंक रोड, गोविन्द सिंह (30) निवासी गौत्तम नगर बजाज नगर, नितिन कुमार (32) निवासी पुरानी बस्ती नाहरगढ रोड, योगेश सैनी (45) निवासी मानसिंहपुरा बजाज नगर, घनश्याम जसवानी (58) निवासी सिंधी कॉलोनी जवाहर सर्किल, राकेश वर्मा (25) व कानू सैन (19) निवासी कोतवाली दौसा हाल टैगोर नगर महेश नगर, विक्रम सिंह (28) निवासी जेपी कॉलोनी महेश नगर और महेश चौधरी (27) निवासी पहाडिया फागी हाल सैल्समेन अंग्रेजी शराब का ठेका गांधी नगर रेलवे स्टेशन गेट नंबर-2 बजाज नगर को गिरफ्तार किया गया है। गांधी नगर रेलवे स्टेशन के गेट नंबर-2 पर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के पीछे स्थित खाली जगह में बैठकर बुधवार शाम को शराब पी रहे थे। कोरोना महामारी के दौरान बिना मास्क व सोशल डिस्टेटिग की पालना नही करने पर पुलिस ने राजस्थान महामारी अध्यादेश और आपदा प्रबधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने 12 आरोपितों को गिरफ्तार किया, जिसमें अंगे्रजी शराब की दुकान का सैल्समेन भी शामिल है। इससे पूर्व बजाज नगर पुलिस ने कार्रवाई कर सोमवार को राजस्थान महामारी अध्यादेश के तहत 9 जनों को गिरफ्तार किया था।
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