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स्थायी लोक अदालत का बड़ा आदेश: विद्युत निगम 35 माह से अधिक पुराने बकाया की वसूली नहीं कर सकेगा

Permanent Lok Adalat Issues Major Order: Power Corporation Cannot Recover Dues Older Than 35 Months - Dausa News in Hindi

दौसा। स्थायी लोक अदालत दौसा ने एक अहम फैसले में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 35 माह से अधिक पुराने बकाया बिलों की वसूली पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश मैसर्स शारदा इंडस्ट्रीज एवं अन्य बनाम जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड प्रकरण में पारित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संतोष अग्रवाल ने बताया कि स्थायी लोक अदालत में पूर्णकालिक अध्यक्ष आर.सी. गुप्ता तथा सदस्य अशोक कुमार शर्मा और सुरेश कुमार गोयल द्वारा मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बांदीकुई ग्रामीण द्वारा मैसर्स शारदा इंडस्ट्रीज आर.ओ. बोटलिंग के विरुद्ध प्रस्तुत बकाया बिल—जिसमें ट्रांसफार्मर लॉस, पावर फैक्टर सरचार्ज, ट्रांसफार्मर किराया एवं सीटी-पीटी रेंट के रूप में कुल 2 लाख 36 हजार 193 रुपये की मांग की गई थी—को वसूली योग्य नहीं माना गया। स्थायी लोक अदालत ने पीड़ित पक्ष का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि विद्युत वितरण निगम केवल पिछले दो वर्षों की अवधि के बिलों की राशि ही वसूल कर सकता है। इससे अधिक पुराने किसी भी बिल की वसूली नहीं की जा सकती।
सचिव संतोष अग्रवाल ने आमजन से अपील की कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा लोक उपयोगिता से जुड़ी समस्याओं के त्वरित और सुलभ समाधान के लिए फरवरी माह के प्रथम सप्ताह तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बिजली, पानी, परिवहन, बैंकिंग एवं बीमा, नगर निकाय, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, आवास एवं भू-सम्पदा सेवाएं, एलपीजी सेवा सहित अन्य जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित शिकायतें निर्धारित प्रारूप या साधारण हस्तलिखित आवेदन के माध्यम से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समर्पित मोबाइल नंबर 9119365734 पर सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जा सकती हैं।
उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों पर प्राधिकरण द्वारा शिकायतकर्ता से संपर्क कर स्थायी लोक अदालत दौसा में निःशुल्क पैरवी के लिए लीगल एड डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति भी की जाएगी।

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Web Title-Permanent Lok Adalat Issues Major Order: Power Corporation Cannot Recover Dues Older Than 35 Months
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